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स्मृति पत्र
1- संस्था का नाम ः उदय ग्रामीण विकास सेवा संस्थान।
2- पंजीकृत कार्यालय ः ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तह0 टाण्डा,
जिला रामपुर ;उ0प्र0द्ध।
3- कार्यक्षेत्र ः समस्त उत्तर प्रदेश
4- संस्था के उद्देश्य ः इस संस्था निम्नलिखित उद्देश्य होगें।
1. निराश्रित महिलाओं बच्चों के लिए दस्तकारी, सिलाई-कढ़ाई शिक्षा तकनीकी शिक्षा हेतु प्रयास करना।
2. समाज के पिछडे़े वर्ग-अल्प संख्यक समुदाय, विकलांग गरीब बेसहाराओं के लिए रोजगार, शिक्षा व विकास हेतु प्रयास करना।
3. घातक बीमारियों की रोकथाम एड्स, पल्स पोलियों व जनसंख्या नियन्त्रण हेतु प्रचार-प्रसार निःशुल्क करना।
4. निराश्रित महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
5. महिला सशक्तिकरण बालिका समृ( हेतु जागरूकता करना व स्वंय सहायता समूहो का गठन, संचालन करना।
6. खादी बोर्ड, खादी कमीशन ;आयोगद्ध नाबार्ड सरकारी अ(र्सरकारी विभागों बैंक कपार्ट से सहायता )ण प्राप्त करना व जनसहयोगी कार्यों में लगाना।
7. फ्लोरी कल्चर, वर्मीकल्चर, सुगंध पुष्प, पौधशाला का बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार निःशुल्क करना, स्थापना एवं संचालन व्यवस्था करना।
8. समाज में निशुल्क शिक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा हेतु वि़द्यालयों की स्थापना करना तथा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने में सहयोग करना तथा मिड-डे-मिल, जलपान हेतु प्रचार-प्रसार निःशुल्क करना संचालन व्यवस्था करना तथा उच्च स्तर की शिक्षा प्र्रदान कराना और छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने में सहयोग व संचालन करना।
9. समाज के गरीब, बेसहारा विकलांगों हेतु विद्यालय छात्रावास कह स्थापना करना व संचालन करना।
10. वृ(ा आश्रम, वाचनालय की स्थापना व संचालन करना।
11. निःशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग, शार्ट हैण्ड, टाइप सेन्टर की स्थापना व संचालन करना।
12. पल्स पोलियों अभियान एड्स जागरूकता, दहेज उन्मूलन, लिंग भेद हेतु प्रचार-प्रसार निःशुल्क करना।
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13. शिक्षा के विकास के लिये शिक्षा संस्थान खोलना एवं उनका निशुल्क संचालन करना।
14. विकलांगो को आत्म निर्भर बनाने के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
15. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/स्व-रोजगार दिलाने हेतु उनका मार्गदर्शन करना तथा उनको समस्याओं का निदान करते हुऐ उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोडना।
16. युवाओं में राष्ट्रीय एकता, समुदायिक विकास आपसी सदभाव जैसी भावनाओं का विकास करना तथा उनके प्रचार-प्रसार मे सहयोग करना।
17. युवाओ ंमें नेतृत्व का विकास करना तथा सामाजिक कुरतियों जैसे दहेजप्रथा, नश-बंदी, बाल विवाह, अशिक्षा स्त्रीयों के निम्न स्तर आदि बुराइयों को दूर करने हेतु प्रयास करना।
18. युवाओं के स्वंय के विकास हेतु उनको आर्थिक सुविधांए दिलाना तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण आदि दिलाना जिनसे उनमें स्वरोजगार हेतु जागरूकता उत्पन्न हो सके।
19. अपने उपरोक्त उद्दश्यों की पूर्ति हेतु कार्य क्षेत्र में अपनी समिति गठित करना व उनका संचालन करना।
20. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा प्रौढ़ शिक्षा तथा बाल विद्यालयों की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगारों हेतु लघु उद्योग का विकास करना।
21. पशुपालन में दुधारू नस्ल के पशु का इम्पोर्टेट सीमान से अच्छी नस्ल की गाय भैसों की ब्रीडिंग करना तथा दूध उत्पादन तथा दूध से बने उत्पाद को तैयार कर बाजार में उपलब्ध करना तथा डेयरी से जुड़े जैसे गोवर, पेशाब का आधुनिकता से व्यापार करना, गौ पालन कराकर इनकी सेवा करना तथा इनके रख रखाव हेतु उचित व्यवस्था करना।
22. अन्य सभी जगहितकारी कार्य करना जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन की धारा 20 के अर्न्तगत आते है।
23. सस्ंथा के समान उद्देश्यों वाली सस्थ्ांओं में सम्पर्क कर उन उपयोगी कार्य का सच्ांलन करना इसके लिए विभिन्न मत्रांलयों, विभागों नियमों स्वयं सेवी सस्थाओं से सहायता प्राप्त कर बहुजन विकास बहुजन सुधार की भावना से कार्य करना।
24. साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत हो।
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नियमावली
1- संस्था का नाम ः उदय ग्रामीण विकास सेवा संस्थान।
2- पंजीकृत कार्यालय ः ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तह0 टाण्डा,
जिला रामपुर ;उ0प्र0द्ध।
3- कार्यक्षेत्र ः समस्त उत्तर प्रदेश
4- संस्था के उद्देश्य ः इस संस्था निम्नलिखित उद्देश्य होगें।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग
वह शिक्षित व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हां संस्था के सदस्य बन सकतें है। संस्था के सदसें के निम्न वर्ग होंगे।
क- आजीवन सदस्य ख- साधारण सदस्य
आजीवन सदस्यः- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा संस्था के प्रति सहानुभूति रखता हो और एक मुश्त 1,000/- दो हजार रूपये सदस्यता शुल्क जमा कर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है।
विशेष सदस्यः- कोई भी महिला /पुरूष जो सस्ंथा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो सस्ंथा के हित में उसकी विशेष आवश्यकता हो ऐसे किसी भी महिला/पुरूष को प्रबन्ध समिति 3 वर्ष के लिए विशेष सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्यों की सख्ंया 23 से अधिक नहीं होगी तथा इन सदस्यों को निर्वाचन मताधिकार होगा। सदस्यता शुल्क रू0 500/- या अधिक एक मुश्त दान दिया हो।
साधारण सदस्यः- भारत वर्ष का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष हो और एक मुश्त 200/- रूपये जमा करके संस्था का साधारण सदस्य बन सकता हैं। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पागल, दिवालिया सजयाफ्ता अथवा बुरे आचरण वाला व्यक्ति न हो।
6. सदस्यता समाप्ति :
किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रबन्धक द्वारा समाप्त की जा सकती है।
क- मष्त्यु हो जाने पर। ख-त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर।
ग- पागल व दिवालिया हो जाने पर। घ- आचरण भ्रष्ट हो जाने पर।
च- संस्था के नियमो के विपरीत कार्य करने का दोषी पाये जाने पर।
छ- किसी सदस्य के पागल हो जाने पर।
ज- संस्था की बैठकों में लगातार तीन बार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
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झ- संस्था को नुकसान पहुंचाने पर।
7. संस्था के अंगः- संस्था के निम्न दो प्रकार के अंग होगे।
1- साधारण सभा 2- प्रबन्धकारिणी समिति
8. साधारण सभा का गठनः- बैठक, कोरम, सूचना, अवधि आदि।
गठनः- साधारण सभा का गठन नियमावली के पैरा नं0- 5 में दिये गये सभी सदस्यों को मिलाकर होगा इन सभी सदस्यों को अपना मत देने का मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
बैठकेः- साधारण सभा की बैठक वर्ष में दो बार हुआ करेगी। जिसे सामान्य सभा कहेंगें, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
सूचना अवधिः- साधारण सभा की सूचना अवधि 15 दिन पूर्व दी जायेगी, जो सीधे हस्ताक्षर कराकर या डाक द्वारा दी जायेगी।
गणपूर्तिः- बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर पूर्ण होगा।
विशेष वार्षिक अधिवेशन :- संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार होगा जिसमें विशेष अतिथि आमंत्रित किये जायेगें।
साधारण सभा के कर्तव्यः-
1. संस्था की नीति निर्धारण करना।
2. संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा बनाये गये एक्ट बजट को स्वीकार करना।
9. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठक, कोरम, सूचना अवधिः-
गठनः- प्रबन्धकारिणी समिति के 09 सदस्य होंगे जिनका चुनाव साधारण सभा करेगी पदों की अवधि पांच वर्ष होगी।
बैठकेः- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक एक माह में अवश्य हुआ करेगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
सूचना अवधिः- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन होगी, परन्तु आपातकालीन स्थिति में बैठक के लिए 24 घंटे की सूचना ही पर्याप्त होगी।
गणपूर्तिः- प्रबन्धकारिणी समिति कोरम 2/3 दो तिहाई होगा किंतु स्थगित की गयी बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होगा।
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रिक्त स्थानों की पूर्तिः- प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति समिति स्वंय सभा के सदस्यों में से बहुमत द्वारा करेगी। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्धक को मनोनीत करने का अधिकार होगा।
प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्यः-
क- संस्था का संचालन करना।
ख- संस्था के लिए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना और उनको कार्यन्वित करना।
ग- प्रबन्धक प्रस्तुत आय व्यय रिपोर्ट बजट को स्वीकार करना।
कार्यालयः- प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।
10.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों को अधिकार एवं कर्तव्योंः-
अध्यक्ष- 1. समिति की बैठक की अध्यक्षता करना। 2. संस्था के हित में समस्त कार्य प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा करना तथा उचित निर्देश देना। 3. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करना। 4. 5000/- पांच हजार रूपये तक के बिल की व्यय स्वीकष्ति देना।
उपाध्यक्षः- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके समस्त अधिकार उपाध्यक्ष को मिलेंगे।
प्रबन्धक/सचिवः- 1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की कार्यवाही को पंजिका में अंकित करना। 2. संस्था के सभी आय व्यय का ब्यौरा रखना। 3. संस्था के आय व्यय को स्वीकार करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति के सम्मुख रखना। 4. संस्था में होने वाली सभी डाक पर व्यवहार करना।5. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा, मुक्ति वेतनवष्द्धि तथा निलम्बन और बहाल करना तथा निलम्बन और बहाल की कार्यवाही व संस्था के समस्त कार्यों का नियंत्रण रखना। 6. आवश्यकतानुसार समय समय पर संस्था की हित मे कोई भी विशेष निर्णय लेना। 7. संस्था के विरूद्व आने वाले मुकदमों व संस्था द्वारा किये जाने वाले मुकदमों की पैरवी करना तथा समस्त कार्यों के संचालन मे अन्तिम निर्णय लेना।
कोषाध्यक्ष :- 1. स्वीकृत बिलो का भुगतान करना। 2. वर्ष के अन्त में वार्षिक चिट्ठा तैयार करना तथा प्रबन्धक को देना। 3. धन की सूरक्षा करना। 4. संस्था के समस्त लेनदेन को रोकड़ बही में अंकित करना। 5. संस्था नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया नियमावली में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार आम सभा को होगा। जिसका कोरम 3/5 तीन बटा पांच होगा तथा इसी उपस्थिति के सदस्य बैठक मे होने चाहियें।
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11. संस्था का कोषः- समस्त श्रोतों से प्राप्त धनराशि को किसी मान्यता प्राप्त बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खोले जाने वाले खाते में जमा किया जायेगा तथा इसका संचालन अध्यक्ष व प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
12. संस्था के आय व्यय का ब्यौरा व परीक्षणः- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी आडिटर से कराया जायेगा। जिसकी आख्या प्रबन्धाकारिणी समिति में ही प्रस्तुत की जावेगा।
13. संस्था का समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व संस्था की ओर से प्रबन्धक का होगा।
14. संस्था के अभिलेखः- 1. सदस्य रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. स्टॉक रजिस्टर, 4. कैश बुक।
15. संस्था के विद्यटन और वि़द्यटित सम्पत्ति का निस्तारण कार्यवाही संस्था के विद्यटन और विद्यटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।
दिनांकः- .2018
सत्यप्रतिलिपि :-

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प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम पते, पिता के नाम एवं व्यवसाय जिनको समिति के अनुसार कार्य कार्य भार सौंपा गया है।

क्र0 सं0 नाम /पिता का नाम पता पद व्यवसाय
1 अनीस अहमद पुत्र श्री हनीफ अहमद ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर अध्यक्ष सिविल इंजीनियर
2 मौ0 नईम पुत्र श्री अब्दुल सलाम ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर उपाध्यक्ष व्यापार
3 महबूब अली पुत्र श्री रईस अली ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर प्रबन्धक व्कालत
4. मौ0 सलीम पुत्र श्री अब्दुल सलाम ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर उपप्रबन्धक व्यापार
5. मौ0 असलीम पुत्र श्री रईस अहमद ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर कोषाध्यक्ष व्यापार
6. नदीम अहमद पुत्र श्री जाफर अली ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर सदस्य व्यापार
7. हनीफ अहमद पुत्र श्री मौ0 नबी ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर सदस्य व्यापार
6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि0 एक्ट 1860 के अन्तर्गत एवं समिति का गठन किया है।

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नकल मीटिंग कार्यवाही दिनांक
आज दिनांक समय- बजे ज्ञान देवी कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, स्थित ग्राम समोदिया, पोस्ट समोदिया, तहसील स्वार, जिला रामपुर ;उ0प्र0द्ध में गणेश कुमार की अध्यक्षता में एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 09 सदस्य उपस्थित रहे। अतः संस्था के गठन हेतु कार्यवाही आरम्भ की गयी।
प्रस्ताव नम्बर-1 संस्था के नाम व पते पर विचारः-
गणेश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि संस्था का गठन कर लिया जाये, जिसमें संस्था द्वारा षैक्षिक, सामाजिक आदि कार्य किये जा सकें। अतः संस्था का नाम व पता- ज्ञान देवी कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, स्थित ग्राम समोदिया, पोस्ट समोदिया, तहसील स्वार, जिला रामपुर ;उ0प्र0द्ध प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन समस्त उपस्थित सदस्यां ने किया।
प्रस्ताव नम्बर-2 संस्था के नाम व पते पर विचारः- गणेश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों का गठन होना है, जो संस्था को भली-भांति कार्य कर सकें। अतः संस्थ की प्रबन्धकारिणी निम्न प्रकार प्रस्तावित की। प्रस्तावित कमेटी का समर्थन समस्त उपस्थित सदस्यां ने सर्वसम्मति से किया।
क्र0 सं0 नाम /पिता का नाम पता पद व्यवसाय
1 अनीस अहमद पुत्र श्री हनीफ अहमद ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर अध्यक्ष सिविल इंजीनियर
2 मौ0 नईम पुत्र श्री अब्दुल सलाम ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर उपाध्यक्ष व्यापार
3 महबूब अली पुत्र श्री रईस अली ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर प्रबन्धक व्कालत
4. मौ0 सलीम पुत्र श्री अब्दुल सलाम ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर उपप्रबन्धक व्यापार
5. मौ0 असलीम पुत्र श्री रईस अहमद ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर कोषाध्यक्ष व्यापार
6. नदीम अहमद पुत्र श्री जाफर अली ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर सदस्य व्यापार
7. हनीफ अहमद पुत्र श्री मौ0 नबी ग्राम सींगनी पोस्ट लालपुर कलां, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर सदस्य व्यापार

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